किसान के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि मशीन है। इसकी सहायता से किसान खेती के सभी काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। खेत की जुताई से लेकर मंडी तक फसल ले जाने में ट्रैक्टर किसान की सहायता करता है। खास बात यह है कि किसान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए उन्हें सब्सिडी (subsidy का लाभ प्रदान किया जाता है। यह सब्सिडी अलग-अलग राज्य में वहां के नियमानुसार दी जाती है।
यदि बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां ट्रैक्टर (Tractor) खरीदने के लिए किसान को 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश व हरियाणा में किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती दर पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है ताकि लघु व सीमांत किसानों तक ट्रैक्टर की पहुंच हो सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर सहित सहायक उपकरण की खरीद पर किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।
मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Scheme) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत में स्वयं सहायता समूह को मिनी ट्रैक्टर (Mini Tractor) सहित उसके सहायक उपकरणों की खरीद पर 90 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख 15 हजार रुपए) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि यह योजना खास तौर से राज्य के अनुसूचित जाति के स्वयं सहायता समूहों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर (Mini tractor on subsidy) और उसके सहायक उपकरण जैसे- कल्टीवेटर (Cultivator), रोटावेटर (rotavator) व ट्रेलर (Tractor Trailer) आदि की खरीद के लिए शुरू की गई है। इस योजना की सहायता से स्वयं सहायता समूह बहुत ही कम दाम पर ट्रैक्टर सहित सहायक उपकरण की खरीद कर सकते हैं।
मिनी ट्रैक्टर योजना पर सब्सिडी के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता
मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं नव बौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य को दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध वर्ग के होने चाहिए। इस स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और सचिव अनुसूचित वर्ग के होने चाहिए तभी मिनी ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के तहत ट्रैक्टर व उसके सामान की खरीद पर कुल 3.15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
कैसे मिलेगा योजना से लाभ
मिनी ट्रैक्टर योजना (Mini Tractor Scheme) के तहत सब्सिडी (Tractor subsidy) के लिए आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा। यदि आपके द्वारा किया गया आवेदन वैध है तो आपको इस आवेदन का सारांश प्रिंट सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रमाणित करके ऑनलाइन जमा कराना होगा। इसके बाद प्राप्त आवेदन की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित हुए लाभार्थियो को ट्रैक्टर व उसे सामान की खरीद पंजीकृत विक्रेता से करनी होगी और इसकी रसीद ऑनलाइन जमा करानी होगी। लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान में विक्रता के जीएसटी नंबर, रसीद संख्या और खरीदे गए उपकरणों की संख्या आदि का विस्तृत विवरण देना होगा। मूल क्रय रसीद सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी। लाभार्थियों द्वारा खरीदे गए मिनी ट्रैक्टर के लिए आरटीओ के जरिये वाहन लाइसेंस ऑनलाइन जमा कराना होगा। ट्रैक्टर लाइसेंस (tractor license) की मूल प्रति सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके बाद ही आपको सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
मिनी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में कैसे करें आवेदन
यदि आप महाराष्ट्र से हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए है तो आप मिनी ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mini.mahasamajkalyan.in या https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर जाकर आवेदन व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।
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