Kisan News 2024 : किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, जल्दी करें योजना के लिए आवेदन 

4 Min Read
खबर शेयर करें

हरियाणा सरकार अब प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी देगी। इसके चलते अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों की खरीद पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसानों को आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को साल 2023-24 के दौरान एसबी-89 स्कीम के तहत 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपये का अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि अनुदान के लिए संबंधित किसान 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति (एससी) किसानों के लिए है। अनुसूचित जाति के किसान जिसके नाम कृषि भूमि है, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकृत हैं। पिछले पांच सालों में ट्रैक्टर पर अनुदान ना लिया हो, वे किसान आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), बैंक विवरण, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/पटवारी रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होंगे। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन होने पर लाभार्थी का चयन जिला स्कीम कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता।

पांच साल से पहले बेचा तो देनी होगी ब्याज सहित सब्सिडी

यदि ट्रैक्टर पांच साल से पहले बेचता है तो किसान से ब्याज सहित अनुदान राशि वापिस वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि चयनित किसान कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फर्मों में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि उपनिदेशक, सहायक कृषि अभियंता, फतेहाबाद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के दौरान सुबह नौ बजे से पांच बजे तक संपर्क कर सकता है।

इन कागजातों की पड़ेगी आवश्यकता

भिवानी के सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टरों पर एक लाख रुपये प्रति ट्रैक्टर का अनुदान दिया जाना है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण, स्वयं के नाम कृषि योग्य भूमि, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, चालू बैक खाता पासबुक, पैन कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

किसी भी निर्माता से खरीद सकते ट्रैक्टर

उप कृषि निदेशक विनोद फोगाट ने बताया कि निर्धारित तिथि तक यदि लक्ष्यों से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते है, तो लाभार्थी किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदित किसानों की उपस्थिति में किया चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित किसान हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी निर्माता से ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

Soyabin rates: सोयाबीन के भाव में आया परिवर्तन देखें सोयाबीन भाव की तेजी मंदी क्या रही

Petrol Diesel Rates : पेट्रोल डीजल की कीमतों से लोगों को मिलीं बड़ी राहत, कीमतों में आया बदलाव, देखें ताजा भाव 


खबर शेयर करें
Share This Article
By Harry
Follow:
नमस्ते! मेरा नाम "हरीश पाटीदार" है और मैं पाँच साल से खेती बाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, अनुभव और ज्ञान मैं अपने लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं विशेष रूप से प्राकृतिक फसलों की उचित देखभाल, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना, और उचित उपयोगी तकनीकों पर आधारित लेख लिखने में विशेषज्ञ हूँ।
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *