Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana: जो भी किसान भाई ट्रेक्टर खरीदना चाहते हैं उनके लिए ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा दी जा रही है 5 लाख रुपये सबसिडी, फटाफट उठाएं इस योजना का फायदा, किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसकी मदद से किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। यहाँ से चेक करें योजना की पूरी जानकारी जेसे Kisan Tractor Yojana 2022-23 Online apply, Benefit, Subsidy, Elligibilty आदि ओर योजना मैं केसे करें अपना पंजीयन? यहाँ नीचे यह सभी जानकारी दी गई है।
PM Kisan Tractor Yojana Apply 2023
जेसा की आप सभी जानते ही हैं, किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है। लेकिन देश में कई किसान ऐसे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बह ट्रैक्टर नहीं खरीद पते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या खेतों की जुटाई के लिए बैलों का उपयोग करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए ओर किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार यह किसान ट्रेक्टर योजना लेकर आई है। सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana Benefits) के तहत किसानों को आधे दाम पर यानि की 90% सब्सिडी पर ट्रैक्टर मुहैया कराए जायेगें।
देश मैं किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है. ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी ‘प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना’ (PM Kisan Tractor Yojana) के तहत दी जा रही है। PM Kisan Tractor Subsidy Apply
सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और किसानों के स्वयं सहायता समूहों के लिए आय का एक नया स्रोत बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत हमें इसके लिए सभी आवश्यक सामग्री के साथ मिनी ट्रैक्टर मिल रहे हैं।
प्रधान मंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड
निवास प्रमाण
आय प्रमाण
पेन कार्ड
बैंक पासबुक
ड्राइविंग लाइसेंस
जमीन की नकल
मोबाईल नंबर
पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि
PM Kisan Tractor Yojana Eligiblity Criteria (पात्रता)
किसान ने पहले काभी कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो।
किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
पीएम ट्रैक्टर योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए है।
योजना के तहत केवल एकबार ही योजना का लाभ लिया जा सकता है।
एक परिवार का केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
किसान इस योजना के तहत केवल एक ही ट्रेक्टर सब्सिडी पर खरीदने के लिए पात्र है।
आवेदन करते समय इन जरूरी दस्तावेजों को साथ रखना जरूरी है। आवेदन करते समय हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र भरें और आवेदन के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करें।
ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किसान और उनकी शर्तें
किसानों के स्वयं सहायता समूहों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की संख्या अधिक से अधिक हो। ऐसे स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए और नव-बौद्ध समुदाय के होने चाहिए। PM Kisan Tractor Subsidy Apply
मिनी ट्रैक्टर की अतिरिक्त योजनान्तर्गत इसके उपसाधन प्राप्त करने की योजना की सीमा 5 लाख होगी। उपरोक्त शेष राशि का भुगतान किसानों या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को किया जाएगा।

