PM आवास योजना समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों और परिवारों को आवास देने की सुविधा देता है।यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित महिलाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के लिए आवास को प्राथमिकता देता है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये से 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये के बीच सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
प्रधानमंत्री जी आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं जिसे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को 1,30,000 रूपये घर बनाने के लिए दिया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता (PMAY Eligibility)
• लाभार्थी पति, पत्नी और अविवाहित बेटियां/बेटे हो सकते हैं।
• लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए।
• लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से 6 लाख होनी चाहिए। घर का सह-स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए।
• आवेदनकर्ता की आयु 18 या इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदनकर्ता व्यक्ति ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ अलग से नहीं ले रहा हो यदि वह व्यक्ति किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 वर्षों की अवधि के लिए लोन प्रदान किया जाता है। यदि लाभार्थी की आयु 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले 65 वर्ष हो जाती है तो उसे अपनी आयु 65 वर्ष होने से पहले पहले लोन का भुगतान करना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस अवधि से पहले भी लोन का भुगतान करना चाहे तो वह कर सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम निम्न steps द्वारा पता करें:–
1 – pmayg.nic.in वेबसाइट खोलें
2- IAY/PMAYG Beneficiary को चुनें
3- Advanced Search विकल्प को चुनें
4- राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत चुनें
5- प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम चेक करें
6- नाम से आवास लिस्ट में अपना नाम देखें

