किसान भाइयों को राहत : कपास फसल में नुकसान पर सरकार देगी मुआवजा , जानिए योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी

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कपास किसानों के लिए योजना से संबंधित 2025 की अपडेट

किसान भाई प्रत्येक वर्ष फसलों के नुकसान से चिंतित रहते हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल को नुकसान होता है। इस नुकसान को कम करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) है किंतु फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना ही सीमित नहीं है। फसल के नुकसान के लिए स्थानीय स्तर पर भी योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए जिससे कि किसान भाई को राहत मिले और फसलों के नुकसान को लेकर वे चिंतित न रहें। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से कपास किसानों के लिए एक योजना का प्रारंभ किया गया है। यह योजना फसल सुरक्षा योजना (Crop Protection Scheme) है। फसल सुरक्षा योजना का पूर्ण नाम हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है। वर्तमान में फसल बीमा योजना मुख्य रूप से कपास किसानों के लिए प्रारंभ की गई है।
वर्तमान में कपास की फसल के बारे में बात करें तो प्राकृतिक आपदा और गुलाबी सुंडी से कपास की फसल को नुकसान हुआ है। इस अवस्था में फसल बीमा योजना किसानों को राहत प्रदान करेगी। कपास की फसल में नुकसान होने पर फसल सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार प्रति एकड़ 30,000 रुपए का मुआवज़ा मिल जाएगा। कपास किसानों को इससे संबंधित जानकारी होना आवश्यक है। आइए, फसल सुरक्षा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें।

फसल सुरक्षा योजना (Fasal Suraksha Yojana) क्या है??

केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समान राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए एक योजना का क्रियान्वयन हो रहा है जिसका नाम फसल सुरक्षा योजना है। फसल सुरक्षा योजना का पूर्ण नाम हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है। फसल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन से कपास किसानों को राहत मिलेगी। वर्तमान में फसल सुरक्षा योजना राज्य के केवल 7 जिलों में ही लागू की गई है। फसल सुरक्षा योजना की मुख्य बात यह है कि इस योजना में मुआवज़े की राशि पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। फसल सुरक्षा योजना के अनुसार फसल सुरक्षा योजना में आवेदन केवल कपास किसान ही कर सकेंगे। फसल सुरक्षा योजना में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समान ही प्रक्रिया है जिसके अनुसार कपास किसानों को अपनी कपास की फसल का बीमा कराने के लिए बीमा-किस्त यानि प्रीमियम जमा करना अनिवार्य होगा।

फसल सुरक्षा योजना से कौन से किसान होंगे लाभान्वित??

फसल सुरक्षा योजना का पूर्ण नाम हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है। फसल सुरक्षा योजना पूर्ण रूप से राज्य सरकार की योजना है जिसका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर होगा। इस योजना के अनुसार हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कपास किसानों को अपनी फसल में हुए नुकसान का मुआवज़ा देगी। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवाया है और 48 घंटे के अंदर फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी को दी है और जिनकी भूमि और पहचान हरियाणा राज्य में पंजीकृत है।
फसल सुरक्षा योजना 2025 में इस प्रकार रहेगी
क्लस्टर अपडेट : 2024-25 में हरियाणा को तीन क्लस्टरों में बाँटा गया है—
🔸 क्लस्टर 1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा किया जा रहा है।
🔸 क्लस्टर 2: HDFC Ergo कंपनी बीमा कर रही है।
🔸 क्लस्टर 3: Reliance General Insurance द्वारा बीमा किया जा रहा है।

फसल योजना के तहत क्या होगी मुआवज़े की राशि??

फसल सुरक्षा योजना में उन कपास किसानों को मुआवज़ा मिलेगा जिनकी फसल को प्राकृतिक आपदा से हानि हुई है।
कपास की फसल को हानि होने पर वर्ष 2025 में मुआवज़ा प्रति एकड़ 30,000 रुपए मिलेगा और कपास किसानों को प्रति एकड़ ₹1500 प्रीमियम देना होगा। फसल सुरक्षा योजना के तहत कपास किसानों को पंजीकरण करना होगा उसके पश्चात ही वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

कितनी है फसल सुरक्षा योजना में बीमा-किस्त (प्रीमियम) की राशि??

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर बनी हरियाणा फसल सुरक्षा योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समान की हरियाणा फसल सुरक्षा योजना है किंतु इन दोनों योजनाओं में एक अंतर यह है कि फसल सुरक्षा योजना में मुआवज़े की राशि निर्धारित कर दी गई है और यह राशि प्रति एकड़ 30,000 रुपए है। चूंकि फसल सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर बनाई गई योजना है, इसी के फलस्वरूप फसल सुरक्षा योजना में 5% राशि बीमा-किस्त यानि प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी उसके पश्चात् ही किसान भाइयों को लाभ मिल सकेगा। फसल सुरक्षा योजना की प्रीमियम राशि कपास किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपए होगी।

फसल सुरक्षा योजना (Crop Protection Scheme) के लिए आवश्यक दस्तावेज

फसल सुरक्षा योजना में मुआवज़े का आवेदन करने के लिए किसान भाइयों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ का होना अनिवार्य है। इस योजना में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ इस प्रकार हैं –
(1) आधार कार्ड
(2) आवेदक किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
(3) पासपोर्ट साइज़ फोटो
(4) बैंक खाता पासबुक की कॉपी
(5) परिवार पहचान पत्र
(6) मूल निवासी प्रमाण-पत्र
(7) किसान के भूमि कागज़ात की कॉपी

फसल सुरक्षा योजना में आवेदन की प्रक्रिया

फसल सुरक्षा योजना हरियाणा राज्य की ओर से चलाई जाने वाली योजना है। यदि किसान भाई हरियाणा के उन जिलों से हैं जिन जिलों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है तो वह इस योजना में आवेदन कर सकता है। इस योजना में आवेदन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जा सकता है और नज़दीकी CSC सेंटर से भी आवेदन किया जा सकता है।
इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई कृषि विभाग हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क करके भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
फसल सुरक्षा योजना के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की गई है। किसान भाई निर्धारित प्रीमियम शुल्क को जमा करके इस योजना के लिए आवेदन करें।

फसल सुरक्षा योजना से संबंधित अन्य जानकारी के लिए यहाँ करें संपर्क

हरियाणा फसल सुरक्षा योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर और आवेदन के लिए लिंक इस प्रकार है –
🔹 टोल फ्री नंबर – 1800-180-2117
🔹 आवेदन के लिए लिंकwww.agriharyana.gov.in

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