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हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा झटका, अश्वगंधा की पत्तियों पर लगा प्रतिबंध, FSSAI हुआ सख्त।

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल और विशेष आहार संबंधी खाद्य उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों के उपयोग पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अब ऐसे उत्पादों में केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके अर्क का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नियमों के बावजूद हो रहा था पत्तियों का इस्तेमाल

FSSAI द्वारा 16 अप्रैल 2026 को जारी परामर्श में बताया गया कि खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग किसी भी रूप में अनुमति प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद कुछ कंपनियां अपने हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों और उनके अर्क का इस्तेमाल कर रही थीं। प्राधिकरण ने ऐसे मामलों को गंभीर मानते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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आयुष मंत्रालय ने भी दी स्पष्ट चेतावनी

आयुष मंत्रालय ने भी 15 अप्रैल 2026 को जारी अपने निर्देश में कहा था कि आयुष दवाओं और उत्पादों में केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके अर्क का ही उपयोग किया जाए। मंत्रालय ने अश्वगंधा की पत्तियों के किसी भी रूप में इस्तेमाल को प्रतिबंधित बताया है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में जारी सुरक्षा दस्तावेज में अश्वगंधा की जड़ों को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और लाभकारी माना गया है, जबकि पत्तियों में कुछ सक्रिय तत्व अधिक मात्रा में पाए जाने की बात सामने आई है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।

राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश

FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, कंपनियों और निर्माताओं को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निगरानी बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद बाजार में बिकने वाले हेल्थ सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक उत्पादों की जांच और अधिक सख्ती से की जाएगी।

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