किसानों को एक एकड़ पर पॉली हाउस लगाने पर 16 लाख 80 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को पाॅलीहाउस निर्माण के लिए कुल लागत का 50% राशि सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। एक पॉलीहाउस के निर्माण में किसानों को लगभग 34 लाख रुपए का खर्च आता है। जिसमें से किसानों को लगभग 16.80 लाख रुपए तक अनुदान मिल जाता है।
हरियाणा सरकार ने किसानों को उनकी खेती में एक नया अवसर प्रदान किया है जिससे वे पॉलीहाउस की मदद से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को एक एकड़ जमीन पर पॉलीहाउस बनाने के लिए 16 लाख 80 हजार की सब्सिडी मिलती है। पॉलीहाउस की मदद से किसान ज्यादा तापमान और धूप में भी फल, फूल और सब्जियों की खेती (Cultivation of Vegetables) आसानी से कर सकते हैं। साथ ही किसान वैसी फसलों की खेती कर सकते हैं, जिनकी मार्केट में अत्यधिक मांग है।
पॉलीहाउस खेती के लाभ
पॉलीहाउस खेती का मुख्य लाभ है उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि। इस तकनीक से किसान अपनी खेती के उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं और सालभर फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा, किसानों को एक एकड़ पर पॉली हाउस लगाने पर 16 लाख 80 हजार रुपए की सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को पाॅलीहाउस निर्माण के लिए कुल लागत का 50% राशि सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। एक पॉलीहाउस के निर्माण में किसानों को लगभग 34 लाख रुपए का खर्च आता है। जिसमें से किसानों को लगभग 16.80 लाख रुपए तक अनुदान मिल जाता है।किसानों को पाॅलीहाउस निर्माण के लिए कुल लागत का 50% राशि सब्सिडी के तौर पर दिए जाते हैं। एक पॉलीहाउस के निर्माण में किसानों को लगभग 34 लाख रुपए का खर्च आता है। जिसमें से किसानों को लगभग 16.80 लाख रुपए तक अनुदान मिल जाता है। जिससे किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस खेती में कीटनाशक के खर्चों में भी कमी होती है, जो खेती को अधिक लाभप्रद बनाता है।
हरियाणा में पॉलीहाउस सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया
पॉलीहाउस सब्सिडी के लिए हरियाणा में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://polynet.hortharyana.gov.in पर जाएं।
योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नए किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
आप राजस्थान से हैं तो पॉलीहाउस व शेड नेट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा, राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो अपने राज्य के बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें अथवा बागवानी विभाग के कार्यालय से संपर्क करके आवेदन की जानकारी ले सकते हैं।

