Solar Pump Subsidy : किसानों को खेती के लिए सिंचाई की उचित सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना का संचालन अलग-अलग राज्यों में वहां की प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप (solar pump) लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इसी कड़ी में यूपी सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में योजना के पहले चरण में करीब 1000 सोलर पंप वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से सबसे अधिक सोलर पंप का लाभ बनारस जिले के किसानों को मिला है। यहां जिले के 75 किसानों को लाभ मिला, दूसरे साल 56 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस तरह जिले में कुल 131 किसानों को सोलर पंप का लाभ प्रदान किया गया है।
योजना के तहत 30,000 सोलर पंप वितरण का है लक्ष्य
योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में 2023-24 में कुल 30,000 सोलर पंप का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रथम चरण में प्रदेश में 1000 सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy On solar pumps) दी जाएगी। इसमें वाराणसी के किसान पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) का भरपूर लाभ लेने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। यहां 2023-24 में कुल 131 किसानों का चयन इस योजना के तहत किया गया। योजना के तहत सोलर पंप पर करीब 90 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध होता है। इसके लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 3 से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप उपलब्ध कराती है।
सोलर पंप पर कितनी मिल रही है सब्सिडी
यूपी में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें तीन हॉर्स पावर के पंप की कीमत 26,5439 रुपए है जिसके लिए किसान को अपनी जेब से मात्र 26,544 रुपए जमा कराना है। यानी किसान को मात्र 10 प्रतिशत राशि ही देनी है बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है और 30 प्रतिशत की व्यवस्था बैंक लोन से की जा सकती है।
किसानों को सोलर पंप के लिए कहां करानी होगी बुकिंग
यूपी में कुसुम योजना (Kusum Yojana) के तहत सब्सिडी (subsidy) पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सोलर पंप के लिए किसानों को बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराते समय किसान को 5,000 रुपए की टोकन मनी भी जमा करानी होगी तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर बुकिंग करवा कर टोकन मनी जमा कराकर सोलर पंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। ऐसे में जो किसान योजना के तहत सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा कर ऑनलाइन ही टोकन मनी जमा कर सकते हैं।
सोलर पंप सब्सिडी के लिए किन शर्तों का करना होगा पालन
किसान के पास खुद का बोरिंग होना जरूरी है तभी वे सोलर पंप के लिए बुकिंग करा सकते हैं। यदि सत्यापन के समय खेत में बोरिंग नहीं पाया गया तो टोकन मनी की राशि जब्त की जा सकती है।
टोकन कंफर्म करने के 14 दिन के भीतर किसान को शेष राशि ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा या ऑनलाइन तरीके से जमा करनी होगी।
किसान बैंक से लोन लेकर कृषक अंश जमा करने पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से नियमानुसार ब्याज में छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है।
इसी प्रकार 22 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त माने गए हैं। इसी के अनुरूप सोलर पंप की स्थापना की जानी चाहिए।
सोलर पंप की स्थापना होने के बाद किसान इसकी जगह को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि स्थान परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि किसान से वसूल की जाएगी।
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