PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए काफी सारी स्कीम्स चलाई जाती है। जिनका लाभ सीधे तौर पर देश के आम किसानों को प्राप्त होता है। इस स्कीम में पीएम किसान मानधन स्कीम भी शामिल है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल से ज्यादा आयु के किसानों को 3 हजार रुपये मंथली यानि कि 36 हजार रुपये की सालाना पेंशन दी जाती है।
किसको मिलता है पीएम किसान मानधन स्कीम का लाभ
पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत सरकार के द्वारा उन किसानों को लाभ दिया जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 18 साल से 40 साल का होना चाहिए और आपको मंथली 55 से 200 हर महीना का कंट्रीब्यूशन करना होगा। इसके बाद 60 साल की उम्र पूरी होने पर 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है।
पीएम किसान मानधन स्कीम के लाभ
पीएम किसान मनधन स्कीम के तहत 60 साल के बाद किसानों को मंथली 3 हजार रुपये दिए जाते है। वहीं किसान की मौत होने के बाद 50 फीसदी रकम पत्नी को दी जाती है। अगर आप पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत जमाकर्ता 10 साल से कम समय में निकल जाता है तो उसे सेविंग खाते की ब्याज दर के साथ में जमा रकम का पेमेंट किया जाता है। अगर जमकर्ता 10 साल से ज्याद आयु के बाद इस स्कीम से निकला जाता है। लेकिन उसने 60 साल की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या फिर सेविंग खाते की ब्याज जो कि ज्यादा है उसका पेमेंट कर दिया जाता है।
किन किसानों को नहीं मिलता है योजना का लाभ
वह किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। इसके बाद जो कि एनपीएस में योगदान कर रहे हैं। वहीं ईएसआईसी और ईपीएफओं का लाभ उठा रहे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है।
कैसे करें योजना में आवेदन
इसके लिए आपको अपने पास के सीएससी सेंटर में जना होगा। अब आपको आधार कार्ड और सेविंग नंबर के जरिए से इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको पहले कंट्रीब्यूशन कैश में देना होगा और फिर इसके बाद खाते से ऑटो डेबिट मेनडेट कराना होगा। इसके बाद आपका किसान पेंशन खाता नंबर जनरेट हो जाएगा और किसान कार्ड आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा।
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