Sarkari Yojana: किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर मिल रही बंपर सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन,समय सीमित

MP Krishi yantra anudan Yojana | किसान भाइयों मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा मिलेट मिल , मिनी दाल मिल ऑइल एक्सट्रेक्टर के लिए सब्सिडी दी जा रही है विभाग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक ओपन कर दी है। ऑनलाइन आवेदन मध्य प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 अगस्त तक चलेंगे। ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। आइए जानते हैं पूरी MP Krishi yantra anudan Yojana प्रक्रिया…

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% की सब्सिडी

मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा MP Krishi yantra anudan Yojana ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया दिनांक 24/07/2023 दोपहर 12 बजे से शुरू की है यह प्रक्रिया 06/08/2023 तक चलेगी। विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कृषि यंत्र मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, ऑइल एक्सट्रेक्टर एवं मिलेट मिल के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पावर टिलर, बूम स्प्रेयर, सीड ड्रिल सहित कई कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी दी जा रही है इसके आवेदन भी चल रहे हैं

सहायक यंत्री के नाम से बनाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)

MP Krishi yantra anudan Yojana आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से राशि रु. 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित कर दिनांक 07/08/2023 को श्रेणीवार लॉटरी सम्पादित की जावेगी।

(19-07-2023) ई-कृषि यन्त्र MP Krishi yantra anudan Yojana अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है।

(14-07-2023) कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि-

. जो कृषक पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

2. नये कृषकों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल MP Krishi yantra anudan Yojana पर प्रारम्भ है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए यहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों MP Krishi yantra anudan Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
अतः जो किसान भाई दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। ई–कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई–केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस से ही होगा।
इसलिए जिन किसानों का अभी तक पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान एमपी ऑनलाइन या CSC सेंटर जहां ऑथेंटिकेशन (ई केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस उपलब्ध हो वहाँ से कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

MP Krishi yantra anudan Yojana

आवेदन के पश्चात लॉटरी निकाली जाएगी लॉटरी में चयनित किसानों को सब्सिडी युक्त कृषि यंत्र दिए जाएंगे।
लॉटरी से चयन उपरांत कृषकों को विभाग द्वारा क्रय स्वीकृति जारी की जायेगी। क्रय स्वीकृति हेतु यदि किसी अभिलेख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो संबंधित कार्यालय द्वारा कृषक को पृथक से अवगत कराया जायेगा। यदि किसी यंत्र हेतु धरोहर राशि का ड्रॉफ्ट भी चाहा गया है तो वह भी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।
कृषक द्वारा कृषक लॉगइन अंतर्गत चयन किये गये डीलर के यहॉ ही उसका प्रकरण खुलेगा तथा आगे क्रय की कार्यवाही की जाना होगी। क्रय स्वीकृति जारी होने पर कृषक को अपनी पसंद के डीलर से चाहे गये मॉडल को खरीदने की दर के संबंध में मोलभाव कर अंतिम दर प्राप्त करनी होगी।
डीलरों की सूची आवेदन के प्रिंट आउट के साथ प्राप्त होगी। पोर्टल पर प्रत्येक कृषक को कृषक लॉगइन अंतर्गत लॉगइन करके क्रय किये जाने वाले मॉडल तथा मोल भाव उपरांत निश्चित की गई खरीदने की दर के साथ-साथ निर्माता तथा संबंधित डीलर का चयन करना होगा।

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