गेहूं खरीद की अच्छी खबर : सरकार की ओर से गेहूं खरीद पर 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिलाभ , पंजीयन की प्रक्रिया शुरू

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जानिए, गेहूं की बिक्री के लिए क्या है पंजीयन की प्रक्रिया?

रबी के सीजन में गेहूं एक मुख्य फसल है। अनाज वाली फसलों में गेहूं का अपना एक विशेष स्थान है। हमारे देश में सामान्य रूप से सभी जगह भोजन में गेहूं को सम्मिलित किया जाता है। भारत के खाद्यान्न में गेहूं की भूमिका में वृद्धि होती जा रही है। हमारे देश में कई राज्यों में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार की ओर से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जा रही है और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर खरीद के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद पर अधिलाभ (Bonus) की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। राजस्थान सरकार ने रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया और पंजीकरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए पंजीयन (Registration) भी किए जा रहे हैं। सरकार ने गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपए अधिलाभ देने का ऐलान किया है। इससे किसानों को गेहूं की बिक्री पर पहले की तुलना में अधिक मुनाफा मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। राज्य के जो किसान भाई गेहूं की बिक्री के लिए पंजीयन करना चाहते हैं, वह शीघ्र ही पंजीयन करवाएं और बिक्री पर अधिलाभ प्राप्त करें।

आइए, गेहूं पर मिलने वाले अधिलाभ और पंजीयन (Registration) से संबंधित जानकारी प्राप्त करें।

गेहूं की खरीद का मूल्य क्या होगा?

केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने “राजस्थान कृषक समर्थन योजना” के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 150 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। इस प्रकार, किसानों को कुल 2,575 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा।

गेहूं की खरीद की व्यवस्था क्या रहेगी?

रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए राज्य में खाद्य विभाग (Food Corporation of India) और अन्य एजेंसियों की ओर से खरीद की जा रही है। इसके लिए कुल 6500 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खरीद केंद्रों पर समय राजकीय अवकाश को छोड़कर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। गेहूं की फसल के भुगतान का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग को सौंपा गया है।

किसान भारतीय खाद्य निगम डिपो के ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration) करा सकते हैं। गेहूं की खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। जो किसान भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं, वह पंजीकरण करा सकते हैं।

राज्य में गेहूं की खरीद 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 30 जून 2025 तक चलेगी। किसान गेहूं विक्रय हेतु 1 जनवरी 2025 से 25 जून 2025 तक पंजीकरण करवा सकते हैं। राज्य सरकार ने कुल 6,500 गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए हैं, जहां सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक (राजकीय अवकाश को छोड़कर) खरीद प्रक्रिया संचालित होगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उपज को साफ और सूखा कर खरीद केंद्रों पर लाएं, ताकि गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा सके।

गेहूं की MSP पर बिक्री के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

गेहूं की MSP पर बिक्री के लिए पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  1. किसान का आधार कार्ड (जन आधार कार्ड में संपूर्ण जानकारी जैसे – नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि अपडेट होना चाहिए ताकि पंजीयन में कोई समस्या न आए)
  2. बैंक खाता पासबुक की कॉपी
  3. किराए की भूमि/बटाईदार/अनुबंध भूमि – भूमि मालिक का जन आधार कार्ड, माह जिसमें बटाई एग्रीमेंट हुआ है
  4. रेंट एग्रीमेंट की कॉपी (PDF प्रारूप में, जिसका अधिकतम आकार 150 KB तक होना चाहिए)
  5. पासपोर्ट साइज फोटो
  6. मोबाइल नंबर आदि

गेहूं पर अधिलाभ के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया

राजस्थान के किसान भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की फसल की बिक्री कर अधिलाभ (बोनस) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • वेबसाइट पर जाएं: गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण हेतु सबसे पहले खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mspproc.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
  • किसान पंजीकरण पर क्लिक करें: होम पेज पर “किसान पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
  • महत्वपूर्ण सूचनाएं पढ़ें: खुलने वाले पेज पर महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई होंगी, उन्हें ध्यान से पढ़ें।
  • पंजीकरण फॉर्म भरें: जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और आवश्यक विवरण भरें, जैसे नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि।
  • क्रय केंद्र का चयन करें: जिस खरीद केंद्र पर आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं, उसका चयन करें।
  • भूमि का विवरण दें: अपनी भूमि का विवरण दर्ज करें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करें।
  • पंजीकरण सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

संदेश (SMS) प्राप्त न होने पर क्या करें किसान?

पंजीकरण के 7 से 10 दिनों के भीतर यदि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोई संदेश (SMS) प्राप्त नहीं होता है, तो किसान अपनी पंजीकरण संख्या या जन आधार कार्ड के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वे संबंधित क्रय केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए, टोल-फ्री नंबर 18001806030 पर संपर्क किया जा सकता है।

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