Kisan Yojana: किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर मिल रही 50% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

irrigation pipeline subsidy: केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए सिंचाई पाइप लाइन योजना की शुरुआत की गई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा सिंचाई पाइप लाइन योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है जिसका किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कर आसानी से लाभ उठा सकते हैं। पाइपलाइन सिंचाई पाइपलाइन योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राज्य प्रदेश के सभी जिलों में सिंचाई जल की दक्षता एवं उपयोगिता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

सिंचाई पाइपलाइन योजना के उद्देश्य: सिंचाई पाइप लाइन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को नलकूपों या कुआं के माध्यम से बर्बाद हुए बिना खेतों तक पहुंचाना है। सिंचाई पाइप लाइन योजना का लाभ लेकर किसान आसानी से करीब 30% पानी की बचत कर सकता है। सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और साथ में पानी की बचत भी की जा सकेगी। हालांकि, अब तक राज्य में अधिकांश किसान नालियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी की अधिक बर्बादी होती है।

सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना के लिए दस्तावेज

  • Resident certificate of farmer
  • Applicant’s Aadhaar Card
  • Bank Passbook
  • mobile number
  • Identification card
  • Passport size photograph
  • Aadhar Card
  • land encroachment
  • Pipe bill

पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए पात्रता

  • जिन किसानों के नाम पर जमीन है और कुएं पर बिजली/डीजल/ट्रैक्टर से चलने वाले पंप सेट हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।यह सभी किसान सिंचाई पाइप लाइन योजना के लिए पात्र होंगे।
  • एक बार इस योजना का लाभ लेने वाला किसान (agricultural subsidy) अगले 10 वर्षों तक दोबारा इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
    पाइपलाइन सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास बैंक खाता होना चाहिए।
  • इसके साथ ही किसानों के बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है।
  • किसान को सिंचाई पाइप (What is irrigation Subsidy?) खरीदने के 30 दिनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • इसके बाद किसान को योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा और सब्सिडी देय नहीं होगी।
  • यदि संयुक्त कुएं पर दो अलग-अलग पंप सेट हैं या यदि पंप सेट संयुक्त हैं, यदि सभी संबंधित 2 अलग-अलग पाइपलाइनों (Pipeline Yojana) पर सब्सिडी चाहते हैं इसलिए अलग सब्सिडी देय होगी लेकिन जमीन का मालिकाना हक अलग होना चाहिए। इसलिए अलग सब्सिडी देय होगी लेकिन जमीन का मालिकाना हक अलग होना चाहिए।
  • एक सामान्य जल स्रोत के मामले में, सभी भाग लेने वाले किसानों को एक ही पाइपलाइन स्रोत से डायवर्जन के लिए दो अलग-अलग सब्सिडी देय होगी

सिंचाई पाईप लाईन पर प्राप्त अनुदान की राशि

पाइपलाइन सब्सिडी योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन लागत पर 50% सब्सिडी दी जाती है। किसानों को सिंचाई पाइपलाइनों पर सरकार द्वारा स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित आकार के पीवीसी/एचडीपीई। पाइप खरीदने पर सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 रुपये प्रति मीटर HDPE pipe मिलेगा। या 35 रुपये की राशि। 20 प्रति मीटर PVC pipe या रु। HDPE Laminated Lay-Pallet Tube Pipe के प्रति मीटर यूनिट लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपये, जो भी कम हो, का (agricultural subsidy) भुगतान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि योजना के तहत किसान को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है। Irrigation Pipe Line

सिंचाई पाइप लाइन योजना हेल्पलाइन नंबर

  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि पदाधिकारी
  • उपजिला स्तर पर :- सहायक कृषि निदेशक (विस्तार)/बागवानी अधिकारी
  • जिला स्तर पर:- उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उप निदेशक उद्यानिकी
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