बकरी पालन योजना: बकरी पालन के लिए सरकार देंगी 60% सब्सिडी, जल्दी यहां करें आवेदन

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए लाभार्थी व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में भारी अनुदान के साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस कड़ी में बिहार पशु पालन विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1293.44 लाख रुपये की लागत से “समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना” को मंजूरी दी गई है।

योजना के तहत बिहार राज्य के लाभार्थी व्यक्ति को निजी क्षेत्रों में (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा क्षमता) वाला बकरी फार्म खोलने के लिए 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी एवं प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, साथ ही योजना का लाभ राज्य के सभी वर्गों के व्यक्ति को दिया जाएगा।

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देना एवं उन्नत नस्ल के बकरी / बकरा के उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही बकरा / बकरी उत्पादन से पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसर का सृजन करना तथा बकरी पालकों की आय में वृद्धि करना है। चयनित लाभार्थी को बकरी फार्म कम से कम 5 वर्षों तक संचालित करना अनिवार्य होगा।

बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1293.44 लाख (बारह करोड़ तिरानवे लाख चौवालीस हजार) रुपए का प्रावधान किया है। जिसके तहत राज्य में इस वर्ष 453 बकरी फार्म की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति को 20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता का बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान के साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

बकरी फार्म खोलने के लिए दिया जाने वाला अनुदान (Subsidy)

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा / बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में Goat Farm (20 बकरी + 1 बकरा क्षमता, 40 बकरी + 2 बकरा क्षमता तथा 100 बकरी + 5 बकरा की क्षमता) की स्थापना लागत पर सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 60 प्रतिशत अनुदान एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योजना के तहत बकरी फार्म खोलने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जिसके अनुसार ही एक बकरी फार्म की इकाई लागत निकाली गई है। इकाई लागत में बकरी पालन के लिए जगह, शेड निर्माण, बकरी एवं बकरे की खरीद, इंश्योरेंस, आदि में आने वाली लागत को जोड़ा गया है। जिस पर ही लाभार्थी व्यक्ति को सब्सिडी दी जाएगी।

बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी?

20 बकरी + 1 बकरा  फार्म के लिए सभी वर्गों के लिए 1800 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी वहीं 50 डिसमिल भूमि हरा चारा उगाने के लिए रखनी होगी।
40 बकरी + 2 बकरा  फार्म के लिए सभी वर्गों के लिए 3600 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी वहीं 50 डिसमिल भूमि हरा चारा उगाने के लिए रखनी होगी।
100 बकरी + 5 बकरा फार्म के लिए सभी वर्गों के लिए 9000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी वहीं 100 डिसमिल भूमि हरा चारा उगाने के लिए रखनी होगी।

आवेदक को देना होगा भूमि की जानकारी

लाभुकों को बकरी फार्म (Goat Farm) के आधारभूत संरचना निर्माण एवं हरा चारा उगाने हेतु आवश्यकतानुसार भूमि एवं सुखा चारा की व्यवस्था स्वयं करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बकरी फार्म (Goat Farm) स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्धता का ब्यौरा–भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land Possession Certificate) / अध्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो लीज एकरारनामा (रु. 1000/- के Non Judicial Stamp पर) / लीज निबंधन की प्रति जमा करना होगा।

उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर बकरी फार्म (Goat Farm) का निर्माण किया जायेगा। भूमि अपनी अथवा लीज की हो सकती है। भूमि यदि लीज पर ली गई हो तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 7 (सात) वर्षों के लिए भूमि लीज की अवधि शेष होना अनिवार्य है। लीज वाले जमीन का भी भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अद्यतन लगान रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। पैतृक भूमि होने पर सभी दावेदारों का अनापत्ति शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक का फोटोग्राफ
आधार कार्ड की छाया प्रति
जाति प्रमाण पत्र ( केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है )
आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
लीज/निजी/पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

अनुदान पर बकरी पालन फार्म स्थापित करने के लिए आवेदन कहाँ करें?

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को 19 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,पशुपालन निदेशालय की वेबसाईट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण (Registration) करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

जो व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे पहले से ही सभी आवश्यक दस्तावेज का Scan कराकर pdf format में soft copy तैयार कर लें ताकि आवेदन करते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी जानने के लिए अपने प्रखंड या जिले के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति एवं आवेदन आई. डी. अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आई. डी. / आधार संख्या एवं पासवर्ड से लॉग–इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

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