Fasal Bima Yojana पीएम फसल बीमा को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फसल बीमा के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिले इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसानों को अपने पक्ष में करने में जुट गई है और एक बड़े कार्यक्रम में इस फसल मुआवजे की राशि को जारी करने का फैसला लिया गया है।
Fasal Bima Yojana मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को जून माह में 3000 करोड़ रुपए का फसल बीमा दिया जाएगा। यह फसल बीमा 2021-2022 के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित खरीफ और रबी फसलों के मुआवजे के रूप में किसानों को दिया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा से खरीफ और रबी की फसलें प्रभावित हुई थी, किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। सरकार ने सर्वे कराकर बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए थे, जिन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है।
किसानों के लिए और भी नई घोषणाएं कर सकती है सरकार
प्रदेश सरकार 15 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ देने जा रही है। इस किसान महासम्मेलन में सरकार की ओर से किसानों के लिए और भी कई योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती है। बता दें कि ब्याज माफी योजना से प्रदेश के किसानों को राहत मिल रही है। किसान डिफाल्टर होने से बच रहे हैं और ब्याज माफी होने से केवल उन्हें मूल ऋण की राशि ही जमा करानी होगी। ऋण की मूल राशि जमा कराने के बाद वह फिर से ऋण लेने के पात्र हो जाएंगे। साथ ही उन्हें सहकारी समितियों से सस्ता खाद व बीज भी मिल सकेगा।
किसान कैसे चेक करें फसल बीमा की लिस्ट में अपना नाम
- सबसे पहले आपको फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेट्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको रिसिप्ट नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा।
- इसके बाद नीचे दिए गए चेक स्टेट्स के बटन को सिलेक्ट करना होगा।
- अब आपके सामने फसल बीमा का स्टेट्स ओपन हो जाएगा।
इस ओपन हुए लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं।
यदि आपका नाम इस योजना लिस्ट में होगा तो आप इसका लाभ ले सकते हैं।इस प्रकार आप आसानी से फसल बीमा स्टेट्स चेक कर सकते हैं।
किन किसानों को मिलता है फसल बीमा का लाभ
वे किसान जिनकी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हो जाती है, उन्हें फसल बीमा मुआवजे का अधिकारी माना जाता है। इसके लिए किसान को फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे की अवधि में अपनी फसल बीमा कंपनी के अधिकारियों को देनी होती है। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी व फसल बीमा कंपनी के अधिकारी सर्वे करके नुकसान का आकलन करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर फसल बीमा का मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए किसान को फसल बीमा क्लेम का फॉर्म भरना होता है। किसानों को फसल नुकसान के आधार पर बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाता है।

