MSP Wheat Rate: समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का भाव और 1 बीघा की अधिकतम उपज की मात्रा तय,नियम भी जानें

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MSP Wheat Purchase in 2023 Limit | मध्य प्रदेश के भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में आज 25 मार्च 2023 से एमएसपी पर गेंहू खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चम्बल संभाग में 1 अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ शुरू होगा। आपको बता दे की, न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर खरीद के लिए इस वर्ष कई नए नियम बनाए गए हैं इसके अलावा प्रति बीघा फसल उपज की मात्रा भी निर्धारित की गई है। उपज की तय मात्रा से अधिक गेहूं किसान से शासन नहीं खरीदेगा। शासन द्वारा जारी नए नियम क्या है

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद की यह लिमिट तय की गई

मध्यप्रदेश शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीद को लेकर एक बीघा जमीन के पंजीयन पर अधिकतम फसल बेचने की भी लिमिट / सीमा तय की गई है। यदि किसान भाई ने 1 बीघा का ही गेंहू पंजीयन करवाया है, तो वह अधिकतम 10 क्विंटल उपज ही बेच सकता है। 10 क्विंटल से ज्यादा उपज 1 बीघा पर नहीं खरीदी जाएगी। इसके अलावा सरकार गेंहू खरीद की सीमा को बढ़ा भी सकती है। अभी यह लिमिट 10 क्विंटल ही तय की गई है।

इस वर्ष 2023 में यह है गेंहू का समर्थन मूल्य

मध्यप्रदेश शासन की ओर से 1 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए रखा गया है। इसी कीमत पर इस वर्ष सरकार गेहूं की खरीदी करेगी। (सरकार यदि गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य आगामी भविष्य में बदलती है, तो फिर उसी मूल्य पर गेंहू खरीदी की जाएगी।)

एमएसपी रेट पर फसल बेचते समय यह नियम रहेगा

जिस किसान ने जिस नाम से गेंहू पंजीयन MSP Wheat Purchase in 2023 Limit करवाया हो, उसे फसल बेचते समय स्वयं को मौजूद रहना जरूरी था। इस बार शासन ने इसमें बदलाव किया है। फसल बेचने के लिए किसान अपने प्रतिनिधि के तौर पर पिता/पुत्र/पति/भाई को अधिकृत कर सकता है। हालांकि इसमें यह निर्धारण रहेगा कि जिस समय पंजीयन के दौरान पंजीयनकर्ता किसान ने जिसकी जानकारी दी वहीं उपस्थित रह पाएगा। फसल बेचते समय उसकी जगह इनमें से कोई भी मौजूद रह सकता है।

उपार्जन केंद्र पर तैनात रहेंगे नोडल अधिकारी

प्रदेश में 25 मार्च से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP Wheat Purchase in 2023 Limit पर खरीद प्रारंभ हो चुकी है। इसमें पात्र किसानों से गुणवत्तायुक्त उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर दो-दो नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। फर्जी विक्रय को रोकने के लिए केंद्र प्रभारी और विक्रेता के बीच ये अधिकारी जांचकर्ता के तौर पर रहेंगे।

इनका काम किसान से ऋण पुस्तिका या खाते की नकल की छायाप्रति प्राप्त करना, आधार कार्ड और पंजीयन संबंधी दस्तावेज लेकर जांच करना होगा। इसके बाद गुणवत्ता देखी जाएगी। यदि यह उचित होगी तो विक्रय प्राधिकार जारी किया जाएगा, जो खरीदी MSP Wheat Purchase in 2023 Limit केंद्र प्रभारी सुरक्षित रखेंगे। पोर्टल पर इसके बिना कोई भी जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी। प्रतिदिन तौल पर्ची किसान को दी जाएगी।

मंडी से जानकारी लेंगे नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी प्रतिदिन मंडी में अनाज बेचने वाले किसानों की जानकारी प्राप्त करके उपार्जन केंद्र पर विक्रय करने वाले किसानों की विक्रय पात्रता का परीक्षण करेंगे। उपज की गुणवत्ता की जांच MSP Wheat Purchase in 2023 Limit भी नोडल अधिकारी करेंगे। यह किसान से ऋण पुस्तिका या खाते की नकल, आधार कार्ड और शासकीय खरीद केंद्र पर विक्रय के पंजीयन संबंधी दस्तावेज भी लेंगे। इसके आधार पर मंडी में प्रतिदिन उपज बेचने वाले किसानों की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज की जाएगी। यदि किसान ने पात्रता अनुसार उपज मंडी में बेच दी है तो उसकी पात्रता उपार्जन केंद्र में उतनी कम की जा सकेगी क्योंकि पंजीयन के समय क्षेत्र, संभावित उत्पादन सहित अन्य जानकारियां ली गई हैं।

एमएसपी पर गेंहू खरीदी के समय रखी जानें वाली सावधानियां
(MSP Wheat Purchase in 2023 Limit)

• उपार्जन केन्द्र प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक / OTP सत्यापन से खरीदी पावती जारी होगी।
• कृषक खरीदी पावती केन्द्र प्रभारी से आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
उपज विषय के समय स्लॉट बुकिंग की पावती एवं आधार कार्ड साथ लेकर अवश्य आये।
• कृषकों से उनके समक्ष गेहूं की तौल एवं भर्ती निःशुल्क की जायेगी।
• किसी भी प्रकार MSP Wheat Purchase in 2023 Limit की कठिनाई होने पर टोल फ्री नंबर 181 एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर: 0755-2551471 तथा जिला स्तरीय नियंक्षण कक्ष के दूरभाष नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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