न्यूनतम समर्थन मूल्य: राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि पंचायत स्तर पर पैक्सों और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के जरिए खरीद होगी। पंजीकृत किसानों से ही खरीद होनी है। सभी डीएम और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को गेहूं खरीद प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
Minimum support price: रैयती किसान स्वत घोषणापत्र के आधार पर अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं। वहीं, गैर रैयती किसान स्वत घोषणा पत्र पर किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से हस्ताक्षरित करा अधिकतम 50 क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं। किसानों से गेहूं खरीदने के बाद उसे खाद्य निगम के गोदाम में रखा जाएगा।
पिछले वर्ष से 110 रुपये ज्यादा मूल्य
MSP wheat Rate 2023: पिछले वर्ष की तुलना में किसानों को 110 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा मिलेगा। इस बार 2125 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद होगी। वर्ष 2022 में 2015 रुपये प्रति क्विंटल खरीद हुई थी। खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। गेहूं खरीदने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी।
किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान
गेहूं खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में बकाया नहीं रखा जाए और न ही किसी अन्य खाते में या नगद भुगतान किया जाए। पैक्सों और व्यापारमंडलों को खाद्य निगम द्वारा अधिकतम तीन दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा।
बिहार में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। पंजीकृत किसानों से 31 मई तक खरीद होगी। इस अवधि में गेहूं खरीद का लक्ष्य दस लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

