पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है। जल्द ही योजना के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में 10वीं किस्त भेजी जाएगी। लेकिन कई ऐसे किसान हैं जिन्हें अब तक 9वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
ऐसे किसानों के मन में यह सवाल भी है कि क्या पति-पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार परिवार में से केवल पति या पत्नी में से किसी एक को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। यदि पति-पत्नी दोनों के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक दोनों को योजना से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो रही है तो उन्हें योजना के तहत वह राशि सरकार को लौटानी होगी।
जिन किसानों के नाम पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है तो उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि खेती घर के किसी अन्य सदस्य जैसे दादा या पिता के नाम है तो भी व्यक्ति योजना के लिए पात्र जिन किसानों के नाम पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है तो उन्हें भी योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
किसान नागरिकों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर वर्ष 6 हजार रुपये की राशि उनकी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यह ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होता है। इसके साथ ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5000 रुपये अतिरिक्त राशि भी वितरित की जाएगी। कुल मिलाकर किसानों को 11 हजार रुपये की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।