सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर दे रही 80% सब्सिडी, कस्टम हायरिंग केंद्र एवं कृषि यंत्र बैंक की होगी स्थापना

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Kisan News: केंद्र सरकार द्वारा देश भर के गरीब किसानों तक कृषि यंत्र पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केंद्र और कृषि यंत्र बैंक या हाई टेक हब की स्थापना की जा रही है। जिससे किसानों को किराए पर महँगे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा सकें, इसके साथ ही इन केंद्रों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में भी वृद्धि की जा सकेगी। अधिक से अधिक व्यक्तियों को इन केंद्रों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। इस क्रम में बिहार सरकार द्वारा राज्य में कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं।

Kisan News: राज्य के इच्छुक व्यक्ति 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने राज्य में अलग-अलग ज़िलों में कस्टम हायरिंग केंद्र/ कृषि यंत्र बैंक को तीन श्रेणी में रखा है, जिसके अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।राज्य में कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए कुल 150 लक्ष्य जारी किए गए हैं। इसके लिए राज्य के सभी ज़िलों के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति कुल 10 लाख रुपए तक की लागत से कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर सकता है, जिस पर लाभार्थी को 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 4 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी।  कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए राज्य के प्रगतिशील किसान/ ग्रामीण उद्यमी, जीविका के समूह/ग्राम संगठन/ क्लस्टर फ़ेडरेशन, आत्मा से सम्बंध फ़ार्मर इंट्रेस्ट ग्रूप (FIG), नाबार्ड/ राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बंधित किसान क्लब, Farmer Producer Organization (FPO) एवं स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

Kisan News: प्रत्येक कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए फसल चक्र के अनुसार ट्रैक्टर चलित या स्वचलित जुताई, बुआई, रोपनी, हार्वेस्टिंग एवं थ्रेसिंग की प्रत्येक क्रियाओं का कम से कम एक-एक कृषि यंत्र लेना अनिवार्य है। चयनित ग्रामों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु अनुदान Subsidy कृषि यंत्र बैंक के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष कुल 160 लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिसके तहत राज्य के अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीवान, सुपौल, एवं वैशाली ज़िलों के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति कुल 10 लाख रुपए तक की लागत से कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करनी होगी, जिस पर लाभार्थी व्यक्ति को 80 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 8 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

Kisan News: योजना के अंतर्गत जीविका के समूह/ग्राम संगठन/ क्लस्टर फ़ेडरेशन, आत्मा से सम्बंध फ़ार्मर इंट्रेस्ट ग्रूप (FIG), नाबार्ड/ राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बंधित किसान क्लब, Farmer Producer Organization (FPO) एवं स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक कृषि यंत्र बैंक के लिए फसल चक्र के अनुसार ट्रैक्टर चलित या स्वचलित जुताई, बुआई, रोपनी, हार्वेस्टिंग एवं थ्रेसिंग की प्रत्येक क्रियाओं का कम से कम एक-एक कृषि यंत्र लेना अनिवार्य है। फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु अनुदान Subsidy राज्य सरकार ने राज्य के कुछ चयनित ज़िलों के लिए 21 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु लक्ष्य जारी किए हैं। इसमें औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना एवं रोहतास जिले शामिल हैं। सरकार ने स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु 20 लाख रुपए की लागत तय की है, जिस पर लाभार्थी को 55 PTO HP तक के ट्रैक्टर पर 40 प्रतिशत अधिकतम 3.40 लाख रुपए का अनुदान देय है जबकि अन्य यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसमें लाभार्थी को अधिकतम 12 लाख रुपए तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है

kisan News: योजना के अंतर्गत जीविका के समूह/ग्राम संगठन/ क्लस्टर फ़ेडरेशन, आत्म से सम्बंध फ़ार्मर इंट्रेस्ट ग्रूप (FIG), नाबार्ड/ राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बंधित किसान क्लब, Farmer Producer Organization (FPO) एवं स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक कृषि यंत्र बैंक के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के चिन्हित यंत्रों में से कम से कम 3 यंत्रों का क्रय करना अनिवार्य है। बिहार राज्य के इच्छुक व्यक्ति कस्टम हायरिंग सेंटर/कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसम्बर 2022 से 31 जनवरी 2023 के दौरान अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी कर सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए इच्छुक व्यक्ति/ समूह के पास कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT पर पंजीकरण होना अनिवार्य है | पंजीकरण के बाद किसानों को जो पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी उसकी मदद से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कृषि विभाग के वेबसाईट http://farmech.bih.nic.in पर करना होगा। इस योजना से जुडी विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिले के सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

View Source- किसान समाधान



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By Harry
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नमस्ते! मेरा नाम "हरीश पाटीदार" है और मैं पाँच साल से खेती बाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, अनुभव और ज्ञान मैं अपने लेखों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं विशेष रूप से प्राकृतिक फसलों की उचित देखभाल, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना, और उचित उपयोगी तकनीकों पर आधारित लेख लिखने में विशेषज्ञ हूँ।
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