कृषि मंत्रालय ने 46 कीटनाशकों के आयात और उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, 8 के पंजीकरण वापिस, देखें खबर

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कृषि मंत्रालय ने अब तक देश में आयात, विनिर्माण या उपयोग के लिए 46 कीटनाशकों और 4 कीटनाशक विनिर्मितियों पर प्रतिबंध लगाया है या उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है। इसके अलावा 8 कीटनाशकों के पंजीकरण को वापस ले लिए गया है और 9 कीटनाशकों को प्रतिबंधित उपयोग के तहत रखा गया है। ये जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गत दिवस लोकसभा में दी।

श्री तोमर ने बताया कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा (5) के तहत गठित पंजीकरण समिति (आरसी) देश में कीटनाशकों के उपयोग के लिए उनकी सुरक्षा और प्रभाव उत्पादकता का मूल्यांकन करने के बाद उनका पंजीकरण करती है। पंजीकरण समिति कीटनाशकों का पंजीकरण करते समय लेबल पर खुराक, फसलों, एहतियाती उपायों, प्रतिषेधक आदि का विवरण देती है। यदि पंजीकृत कीटनाशक लेबल और पदक के अनुसार उपयोग किए जाते हैं।

इसके अलावा विश्व के अन्य देशी द्वारा सभी कीटनाशकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुछ कीटनाशक ऐसे हैं, जो विश्व के कुछ देशी में प्रतिबंधित/ सीमित इस्तेमाल है, लेकिन अन्य देशों में उपयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश में विशेष कीटनाशक के उपयोग की अनुमति देने का निर्णण उस देश में उगाई जाने वाली फसलों, कीट विस्तार, जलवायु, भूगोल आदि पर आधारित होता है।

केन्द्र और राज्य सरकारें अपनी फील्ड एजेंसियों के माध्यम से किसानों को अनुमोदित कीटनाशकों के बारे में सही जानकारी देती है और लेबल और पत्रक में दी गई अनुशंसित खुराक के अनुसार उनका उपयोग की सलाह देती है। इसके अलावा कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में कृषि मंत्रालय 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 36 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों द्वारा संचालित किसान फील्ड स्कूलों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहा है।

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